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10 जुलाई 2019

सूचना देने में लोक सूचना पदाधिकारी दिखा रहे उदासीनता

बिहार सरकार  #शिकायत के निपटारे के लिए लोक #शिकायत निवारण अधिनियम 5 जून 2016 को अनुमंडल,जिला प्रमंडल सहित विभागीय स्तर पर  क्रमबद्ध रूप से एक रूपरेखा तैयार की है। जिस पर अमल भी हो रहा है । हम सभी जानते हैं कि अधिक विवाद भूमि से संबंधित होता है इसीलिए आवेदक ने  #सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 5 जून 2016 से 5 जून 2018 तक अंचल कार्यालय कुदरा से संबंधित लोक #शिकायत निवारण प्रणाली में प्राप्त #शिकायत, निष्पादित #शिकायत व अपील की गई #शिकायत  की मांग 29 जून 2018 को की थी। 10जुलाई 19 तक #सूचना प्राप्त नहीं है।  नियमानुसार 07-08-18 को प्रथम अपील व 13 -09 -18 को द्वितीय अपील की गयी । बिहार राज्य #सूचना आयोग द्वारा पत्रांक 2726 दिनांक 02-07-19 से वाद संख्या A10671 / 2018 संधारित कर सुनवाई हेतु 5 अगस्त 2019 को अपराहन 2:30 बजे लोक #सूचना पदाधिकारी को उपस्थित होने का आदेश पारित किया है।  आवेदक को  08-07-2019 को प्राप्त पत्र में #सूचना नहीं देने के कारण सहित एक पक्ष में सूचना देने का आदेश 
|  बिहार राज्य #सूचना आयोग के प्रधान आप्त सचिव के द्वारा जारी किया गया है| 

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