![]() |
| प्रधान आप्त सचिव का आदेश |
![]() |
| प्रशाखा पदाधिकारी का आदेश |
#सूचना देने का आदेश लोक सूचना पदाधिकारी को दिया गया है| जबकि प्रधान आप्त सचिव द्वारा जारी आदेश में लोक सूचना पदाधिकारी से सिर्फ एक #सूचना देने का आदेश दिया गया है |जबकि एक ही लोक #सूचना पदाधिकारी से सम्बंधित तीन बिंदु पर सूचना मांगी गयी है|
वाद संख्या -A1539/17 में आयोग के प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा ज्ञापांक 204 दिनांक 07-04-17 से लोक #सूचना पदाधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कैमूर से राशन कार्ड के लीये आपूर्ति पदाधिकारी,प्रोत्साहन राशी के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी,धातु कोठिला के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी, नाली व गली के लिए कार्यक्रम पदाधिकारी से सूचना एक ही आवेदन पर दी गयी है |
वाद संख्या A1115/18 ज्ञापांक 544 दिनांक 29-04-19 को आयोग के प्रधान सचिव द्वारा पारित आदेश
" एक विषय से संबंधित सूचना एक प्रपत्र में मांगने का प्रावधान बिहार लोक #सूचना अधिकार नियमावली 2006 में है अपील कर्ता ने तीन बिंदुओं पर सूचना मांगी " दर्ज है।
जबकि #सूचना एक ही लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा संबंधित है मे जिस सूचना में मेडिकल स्टोर की सूची, एजेंसी के नाम, संचालक का नाम व स्थान व सूचीबद्ध मेडिकल स्टोरों के नियम अनुकूल होने की जांच रिपोर्ट की मांग की गई है ।
दो आदेशों के देखने से प्रतीत होता है कि एक आदेश दूसरे आदेश कि विपरीत है यानी मुहावरे के तौर पर कहें तो राज्य #सूचना आयोग का एक आदेश दूसरे आदेश को ठेंगा दिखा रहा है।


कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
मर्यादित शब्दों का प्रयोग कर कमेन्ट में अपनी राय दीजिये|