कैमूर जिला के कुदरा प्रखंड निवासी रमेश कुमार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी कुदरा से 29 जनवरी 18 को सोलर लाइट से संबंधित #सूचना मांगी थी | #सूचना नहीं मिलने पर 07 अगस्त 18 को प्रथम अपील की गयी है | प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी मोहनिया द्वारा भी कोई आदेश /सुनवाई न होने पर बिहार राज्य #सूचना आयोग में 13 सितम्बर 18 को सेकंड अपील की गयी |
आयोग से 21 अगस्त 19 को प्राप्त पत्र में लोक #सूचना पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी कुदरा को एक पक्ष में सूचना देना आदेशित है साथ ही आयोग ने आदेश दिया है कि अगर आवेदन का हस्तांतरण किया गया है तो उसकी तिथि या अन्य कर्मचारी से #सूचना मांगी गई है तो उनका नाम और पदनाम तथा भेजे गए पत्र की तिथि का प्रतिवेदन भेजें। अगर #सूचना दे दी गई है तो इसका प्रमाण यानी #सूचना की प्रति प्राप्ति रसीद या निबंधित डाक रसीद की प्रति।मांगी गई सूचना देय है अभी तक नहीं दी गई है तो एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराने के आदेश के साथ विलंब के लिए दोषी अधिकारी या कर्मचारी का प्रतिवेदन के साथ सुनवाई हेतु 19 सितंबर 19 को अपराहन 2:30 बजे सभी कागजात के साथ लोक #सूचना पदाधिकारी स्वयं उपस्थित हो।
मेरे द्वारा
लोक #सूचना पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी कुदरा जिला कैमूर भभुआ से मांगी गई सूचना में कुदरा प्रखंड के कौन-कौन पंचायत में किस मद से सोलर लाइट लगाया गया है इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए एवं सोलर लाइट में आवंटित राशि और खर्च राशि का विवरण एजेंसी का नाम सोलर लाइट की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है वह कितने समय के है इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए #सूचना मांगी गई है जो विगत 14 महीने में प्राप्त नहीं हुई जबकि लोक #सूचना पदाधिकारी को #सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 30 दिन में सूचना देने का प्रावधान है।
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| राज्य सूचना आयोग द्वारा 21 अगस्त को प्राप्त। |
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| प्रखंड विकास पदाधिकारी कुदरा कार्यालय |
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