आरटीआई पर खास- विभाग के आदेशों की अवहेलना। - Rtikudra.blogspot.com

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12 अक्टूबर 2019

आरटीआई पर खास- विभाग के आदेशों की अवहेलना।

#सूचना का अधिकार यानी सूचना पाने का अधिकार जनता का एक लोकतांत्रिक अधिकार है। जनसाधारण के सशक्तिकरण, प्रशासन में पारदर्शिता तथा सुशासन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रभावी अस्त्र भी है।जो (आज ही के दिन यानी) 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी है।

बिहार राज्य सूचना आयोग द्वारा प्राप्त सूचना पाने के लिए दिशा निर्देश।

बिहारसरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के मुख्य सचिव का आदेश है कि सरकारी पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे #सूचना मांगने वाले व्यक्तियों का सम्मान करते हुए सूचना उपलब्ध कराने में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे।इसके विपरीत आचरण करने वाले को कर्तव्य की उपेक्षा करने तथा कदाचार में लिप्त होने का दोषी माना जाएगा।जिसके लिए विभागीय कार्रवाई ,अनुशासनिक कार्यवाही एवं वृहद दंड भी दिया जा सकेगा।
 गृह (विशेष) विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि #सूचना का अधिकार अंतर्गत आवेदकों द्वारा #सूचना की मांग पर उन्हें प्रताड़ित करने, झूठे मुकदमे में फंसाने की शिकायत मिलती है जिसे सरकार ने गंभीरता से लेते हुए निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को कठोर सजा दी जाएगी।
जांच की व्यवस्था हेतु गृह विभाग में एक कोषांग का गठन किया गया है जिसमें #सूचना का अधिकार अंतर्गत प्रताड़ित करने वाले संबंधित शिकायतों पर एक महीना के अंदर जांच उपरांत समुचित आदेश पारित कर दिया जाएगा। शिकायत की जांच  जिला के पुलिस अधीक्षक करेंगे ना कि किसी अपने अधिनस्थ को प्रत्यायोजित करेंगे।अगर जिला के पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध शिकायत की गई हो तो इसकी जांच क्षेत्र में क्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक करेंगे। जिसकी समय सीमा 15 दिनों की होगी ।जीसकी समीक्षा भी हर 15 दिन पर करने का आदेश कार्यालय से  निर्गत है।
 परंतु आज तक ऐसा नही देखा गया है। बल्कि प्रताड़ना का आरोप जिस लोक #सूचना पदाधिकारी पर लगता है  उसी अधिकारी से उसकी जांच कराई जाती है। जो सरकार के प्रधान सचिव के कार्यालय आदेश की अवहेलना का प्रमाण है।
आरटीआई से प्राप्त सचिव द्वारा जारी कार्यालय आदेश।

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