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13 दिसंबर 2019

आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने में नहीं हो रहा समय सीमा का अनुपालन - मामला कंपनी मुख्यालय के संज्ञान में है !

आवेदक को #सूचना उपलब्ध कराने में नहीं हो रहा समय सीमा का अनुपालन।
गूगल फोटो
कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड अंतर्गत लालापुर ग्रामीणों से वसूले जा रहे शहरी टैरिफ के प्रति यूनिट दर के आदेश की प्रमाणित प्रति की मांग ऑनलाइन जानकारी कॉल सेंटर के माध्यम से 4 सितंबर 19 को की गई थी। जैसा कि 30 दिन में #सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है। 13 अक्टूबर 19 तक #सूचना नहीं उपलब्ध होने पर आवेदक ने प्रथम अपील की। निर्धारित समय में अपीलीय प्राधिकार द्वारा संज्ञान न लेने पर राज्य सूचना आयोग में 20 नवंबर 19 को द्वितीय अपील दर्ज की गई।
द्वितीय अपील दर्ज करने के 4 दिन बाद निबंधित डाक से दी गई #सूचना में यह तर्क दिया गया है कि शहरी फीडर से बिजली की आपूर्ति की जाती है और सारे कार्य परियोजना IPDS TOWN के तहत किया जाता है, इसलिए शहरी का विद्युत विपत्र निर्गत होता है।उच्यस कार्यालय द्वारा कोई भी आदेश प्राप्त नहीं है।
अब जब मैटर राज्य #सूचना आयोग में पहुंच गया है तब अपीलीय प्राधिकार सह विद्युत अधीक्षण अभियंता रोहतास द्वारा 10 दिसंबर को जारी पत्र में 27 दिसंबर 19 को रोहतास विद्युत अंचल में सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। इसी पत्र पर अंकित है कि ज्ञातव्य हो कि मामला कंपनी मुख्यालय के संज्ञान में है।

बिहार सरकार का उपक्रम साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कैमूर के आवेदक को रोहतास जिला में अपील की सुनवाई मे उपस्थित होना है। जबकि बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग पटना द्वारा  6 फरवरी 2007 द्वारा घोषित अधिसूचना में सभी जिला पदाधिकारी को अपीलीय प्राधिकार केेे रूप में अभिहित किया गया है।
अपील निष्पादन की अधिकतम अवधि 45 दिन समाप्ति के बाद द्वितीय अपील भी दर्ज की जा चुकी है तब अपीलीय प्राधिकार का यह आदेश समझ के परे है।

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