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19 अक्टूबर 2020

राज्य सूचना आयोग पटना के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे कैमूर के जिला शिक्षा पदाधिकारी

करीब एक वर्ष पूर्व कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड में संचालित अलग-अलग दो निजी विद्यालय में दो छात्रों की मौत के बाद मानक नहीं पूरा करने वाले जिले के सभी निजी स्कूलों का निबंधन व संचालन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुरूप ना संचालित होने वाले विद्यालयों के जांच के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा टीम का गठन किया गया था
फोटो राज्य सूचना आयोग पटना 

इसी विषय बिंदु को लेकर लोक सूचना पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर भभुआ बिहार से 26 मार्च 20 को सूचना की मांग की गई जिसमें कैमूर जिला के कुदरा प्रखंड अंतर्गत सभी निजी विद्यालयों की सूची के साथ-साथ संचालक का नाम व सरकार द्वारा जारी मानक की प्रमाणित प्रति के साथ जांच की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की गई। सूचना प्राप्त नहीं होने पर 4 मई 2020 को मानव संसाधन विकास बिहार सरकार पटना को प्रथम अपील भी दर्ज की गई। कोई सूचना न पाकर 8 जून 2020 को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दर्ज करने पर आयोग के उप सचिव द्वारा वाद संख्या A5339/2020 संधारित कर 15 सितंबर 2020 को दूरभाष पर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की गई। सुनवाई में लोक सूचना पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी उपलब्ध नहीं हुए ना ही सूचना उपलब्ध कराई गई फिर भी आयोग द्वारा लोक सूचना पदाधिकारी को 1 माह के अंदर वांछित सूचना उपलब्ध कराने का आदेश देकर अपील वाद समाप्त कर दिया गया। तय समय बीत जाने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर अपीलार्थी अपीलीय आदेश की प्रति के साथ शिकायत वाद दायर कर केंद्र व राज्य सरकार को सूचित करने की ठानी है।
आयोग का पत्र 

 मजे की बात तो यह है की यह पूरा मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में है क्योंकि पत्र की एक प्रति जिलाधिकारी कैमूर को भी प्रेषित है।

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