Homeनवीनतम जानकारीसरकारी कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्र पावती प्रारूप ऑफिस कर्मी को नहीं पता या जानबूझ कर आदेश की अवहेलना अथवा आवेदक को किया जा रहा गुमराह।
सरकारी कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्र पावती प्रारूप ऑफिस कर्मी को नहीं पता या जानबूझ कर आदेश की अवहेलना अथवा आवेदक को किया जा रहा गुमराह।
कैमूर, बिहार (रमेश कुमार) । जी हां! यह जानकारी उन सभी लोगों के हित में जिन्होंने किसी भी सरकारी कार्यालय प्रखंड, अंचल, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल या विभाग में शिकायत पत्र, आवेदन,आरटीआई से सूचना प्राप्त करने के लिए या आरटीपीएस की सेवा लेने हेतु कार्यालय में पहुंच कर या पंजीकृत डाक से अपना आवेदन पत्र दिया होगा। तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि आज भी सभी कार्यालयों में कार्यालय कर्मी द्वारा लघु हस्ताक्षर कर आवेदन पत्रों की पावती दे दी जाती है। जिसके कारण दायित्व का निर्धारण करना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र द्वारा आवेदन को प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों के पहचान और दायित्व के निर्धारण हेतु सभी सचिव/ प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव /विभागाध्यक्ष /पुलिस महानिदेशक /सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारी को पत्र देकर पावती के दो प्रारूप का निर्धारण किया गया है। जिसमें डाक से प्राप्त आवेदन को डाक से पावती भेजने का प्रावधान है। डाक से भेजने वाले पावती में आवेदक का नाम और पता आवेदन संख्या दिनांक के साथ प्राप्तकर्ता का पूरा नाम पदनाम और कार्यालय मुहर के साथ आवेदन प्राप्ति का दिनांक हेतु निर्धारण प्रारूप दो है। साथ ही कार्यालय से सीधे प्राप्त आवेदन पर आवेदक का नाम पता कार्यालय का नाम आवेदन क्रमांक, दिनांक के साथ प्राप्तकर्ता का पूरा नाम, पदनाम और कार्यालय का स्पष्ट मुहर लगा होने का निर्धारण प्रपत्र एक में किया गया है। वर्ष 2014,2015,2017 और वर्ष 2019 में भी आवेदक को स्पष्ट प्रारूप में पावती देने का निदेश है। इसी विषय में एक बार फिर जुलाई 2022 में भी सभी पदाधिकारियों और कार्यालयों को अनुपालन हेतु पुनः अनुरोध किया गया है। निर्गत पत्र में पावती नहीं मिलने की शिकायत पर अनुशासनिक कार्रवाई करने का भी जिक्र है। अब देखना यह है कि इस आदेश का विभाग/कार्यालय में कर्मी /पदाधिकारी पर कितना असर पड़ता है।
जारी प्रपत्र प्रारूप।
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